Second Hand Car News: अगर आप सेकेंड हैंड कार(Second Hand Car) या वाहन (vehicle) लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. सड़क एवं परिवहन मंत्रालय(Ministry of road transport notification) ने सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद-बिक्री से जुड़े नियमों में बदलाव(Change) करने का ऐलान किया है. ये बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे. मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन रूल 1989 के चैप्टर III में बदलाव करने का ऐलान किया है और इसे लेकर नोटिफिकेशन (Notification) भी जारी कर दिया गया है.
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अब सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद और बिक्री से जुड़े डीलर को सत्यापित करने के लिए सर्टिफिकेट (Certificate) जारी किया जाएगा जिससे लोगों को किसी भी तरह के फर्जीवाड़े से बचाया जा सके. आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अब गाड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रजिस्टर अनिवार्य होगा. इससे गाड़ी के माइलेज, ड्राइव, उपयोग संबंधी सभी डिटेल्स की जांच की जा सकेगी. गाड़ी संबंधी किसी भी तरह के डैमेज या डॉक्यूमेंट्स खोने की सूचना स्वामी के लिए अथॉरिटी को सूचना देनी होगी.
अब डीलर अपने पास आई गाड़ी के लिए रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप के लिए आवेदन दे सकता है. कहा जा रहा है कि अब गाड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रजिस्टर अनिवार्य होगा.
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