Credit Card Portability: भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकती है. इस नियम के तहत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड (Debit Card) और प्रीपेड कार्ड यूजर्स अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क (जैसे वीजा, मास्टर, रूपे) चुन पायेंगे. यानी मोबाइल नंबर की तरह अब ग्राहक डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी पोर्ट कर पायेंगे.
इसे लेकर RBI ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है और बैंकों और ग्राहकों से 4 अगस्त 2023 तक सुझाव मांगे है. रिजर्व बैंक का मानना है कि ग्राहकों को अपना पसंदीदा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क चुनने की सुविधा मिलनी चाहिए. RBI ने सर्कुलर में कहा, 'फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्री-पेड कार्ड किसी खास कार्ड नेटवर्क के लिए जारी न करें. उन्हें लोगों को अपनी पसंद से नेटवर्क चुनने का ऑप्शन देना होगा.'
बता दें कि वर्तमान में भारत में 5 कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं जिनमें वीजा (Visa), मास्टर कार्ड (Mastercard), रूपे (Rupay), अमेरिकन एक्सप्रेस (American Expresss) और डायनर क्लब (Diner Club) शामिल हैं. बैंक और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन क्रेडिट कार्ड इश्यू करने के लिए इन्हीं कंपनियों के साथ टाइअप करते हैं. इस कारण बैंक ग्राहक को जिस नेटवर्क का कार्ड देता है, उसे वह यूज करना पड़ता है.
कई लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि अगर किसी के पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो क्या उसका नेटवर्क बदल जा सकता है? आरबीआई ने ड्राफ्ट में बताया है कि हर क्रेडिट कार्ड की कुछ साल की वैलिडिटी होती है जिसके एक्सपायर हो जाने के बाद कार्ड को रिन्यु कराना होता है. रिन्यु कराते वक्त पुराने ग्राहक अपना कार्ड नेटवर्क बदल पायेंगे.