2000 Rupees Note: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के 2,000 रुपए के नोट बदलने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी. ये याचिका बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि 2000 के नोट बिना कोई जमा पर्ची और पहचान प्रमाण जमा किए एक्सचेंज करना मनमाना और भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जे सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 मई को इस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि आरबीआई और एसबीआई की तरफ से 2000 के नोट एक्सचेंज करने के संबंध में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि लोगों को इसके लिए आईडी प्रूफ जमा कराने की ज़रूरत नहीं है. याचिका में RBI और SBI को निर्देश देने की मांग की गई थी कि 2000 के नोट केवल संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि कोई भी दूसरों के बैंक अकाउंट में पैसा जमा न कर सके. साथ ही काले धन और इनकम से अधिक प्रॉपर्टी रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सके. इसके अलावा याचिका में केंद्र सरकार को काले धन और इनकम से अधिक प्रॉपर्टी रखने वाले लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग भी की गई ताकि भ्रष्टाचार और बेनामी लेनदेन को खत्म किया जा सके और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके.
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