Demat Account होल्डर्स 31 मार्च से पहले निपटा लें यह जरूरी काम, नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट

Updated : Mar 15, 2022 14:10
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Editorji News Desk

सेबी के आदेश के बाद अपने Demat Account के लिए अब नॉमिनी बनाना जरूरी हो गया है. 31 मार्च से पहले डिमैट अकाउंट में नॉमिनी ना बनाने पर अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा.

बता दें कि सेबी ने एक आदेश के तहत अक्टूबर 2021 के बाद से सभी डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नॉमिनी बनाना अनिवार्य कर दिया था. इस शर्त को पूरा करने के बाद ही डिमैट अकाउंट ओपन हो सकता है.

सेबी ने इसके लिए एक फॉर्म भी जारी किया था. लेकिन जिन लोगों ने इस तारीख से पहले डिमैट अकाउंट खुलवा रखे हैं और नॉमिनी का विकल्प नहीं चुना है उनके लिये 31 मार्च 2022 तक यह करना जरुरी है.

नए नियम के मुताबिक डिमैट ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर को बताना होगा कि उसकी मृत्यु के बाद खाते में पड़े शेयर किसे जायेंगे. नॉमिनी का नाम बाद में बदलने का विकल्प मौजूद है. तीन लोगों को डिमैट अकाउंट में नॉमिनेट किया जा सकता है. साथ ही नॉमिनी का शेयर कितना होगा यह घोषित करना जरूरी है.

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