Pan-Aadhaar Link कराने की आखिरी तारीख में अब केवल दो दिन ही बाकी रह गए हैं. Pan-Aadhaar Link कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. इससे पहले आपको अपना Pan-Aadhaar Link कराना जरूरी है.
अगर आपने तय तारीख से पहले अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स से जुड़े नियमों के अनुसार, इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड (PAN Card) इनवैलिड हो जाएगा. इसके बाद आप इनवैलिड पैन पैन के साथ नया अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे.
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इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के तहत Invalid PAN Card रखने पर व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. आइये पैन से आधार को जोड़ने का प्रॉसेस भी जान लेते हैं.
1- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं
2- लेफ्ट पैनल में क्विक लिंक्स सेक्शन में 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें
3- यहां PAN, Aadhaar No, आधार कार्ड में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर डालिए
4-अब चेकबॉक्स पर क्लिक कर Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए.