EPFO Alert: अगर आज आप एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) पोर्टल पर आधार ऑथेंटिकेशन से जुड़ी सेवाओं के लिए लॉग-इन करने वाले हैं तो आपका काम नहीं हो पाएगा. आज ये सर्विस काम नहीं कर रही है. EPFO ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 28 फरवरी को प्लेटफॉर्म के आधार सेटअप के टेक्निकल मेंटनेंस के चलते आधार ऑथेंटिकेशन से संबंधित सर्विसेज काम नहीं करेंगी.
20 फरवरी को आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईपीएफओ ने उसे मिलने वाले हर तीसरे क्लेम को खारिज कर दिया है. कई ग्राहकों ने ईपीएफओ के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर क्लेम सेटलमेंट में देरी से संबंधित अपनी शिकायतें उठाईं.
भारत की प्रोविडेंट फंड बॉडी 277 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स और करीब 20 लाख करोड़ रुपए के फंड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन है. लाइव मिंट के मुताबिक, ऐसे ही एक सवाल के जवाब में ईपीएफओ ने कहा कि किसी भी क्लेम को सेटल करने या पीएफ अमाउंट जारी करने में सामान्य तौर पर 20 दिन का वक्त लगता है अगर संबंधित EPFO ऑफिस में क्लेम पूरा हो जाता है.
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए प्राप्त कुल 73.87 लाख क्लेम में से 33.8 फीसदी (24.93 लाख) खारिज कर दिए गए. वहीं, 46.66 लाख का सेटलमेंट किया गया और 2.18 लाख क्लोजिंग बैलेंस के रूप में शेष रहे. यह 2017-18 और 2018-19 में रिजेक्शन की दर से काफी अधिक थी.
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