EPFO ने CBT सदस्यों की मांग पर EPF अंशधारकों के लिए कोविड और बीमारी एडवांस के क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है. अब EPF सदस्य ऐसे एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरने के साथ ही EPF पासबुक भी डाउनलोड कर सकेंगे.
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EPFO के इस कदम से अंशधारकों को काफी राहत मिली है. दरअसल ई-नॉमिनेशन की बाध्यता के चलते EPF सदस्यों के क्लेम निस्तारण बंद कर दिए गए थे. हजारों सदस्य नॉमिनी के नाम और जन्मतिथि में अंतर होने के कारण ई-नॉमिनेशन भी नहीं कर पा रहे थे.
सीबीटी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि ई-नॉमिनेशन में सदस्यों से नियुक्ति पत्र मांगा जा रहा था. उसमें और आधार में नाम के जरा से अंतर से भी फाइल रद हो रही थी. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद EPFO ने सिर्फ खुद और परिवार में बीमारी और कोविड एडवांस क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है.