EPFO Marriage Advance: शादियों में आमतौर पर किए जाने वाले खर्चे के बारे में आप को पता ही होगा. कभी- कभी ये खर्च लोगों को लोन लेने तक पर मजबूर कर देता है.
ऐसे में अगर ईपीएफओ (EPFO) के सब्सक्राइबर हैं यानी कि आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ अकाउंट (PF Account) में जमा होता है तो इससे आपको मुश्किल समय में आर्थिक मदद मिल सकती है.
अगर आपकी नौकरी चली जाती है, या आपको अपना घर खरीदना है या फिर अपनी या अपने बच्चों की शादी करनी है तो आप मैच्योरिटी के पूरा होने से पहले पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
बता दें कि पीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल होती है यानि कि आप कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर (जैसा कि हमने ऊपर बात की है) 15 साल से पहले पीएफ से पैसे नहीं निकाल सकते हैं.
हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ट्वीट कर शादी के मौके पर पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसे निकालने के बारे में विस्तार से जानकारी दी है.
ट्वीट के मुताबिक, अगर EPFO सब्सक्राइबर की खुद की शादी है या भाई-बहन अथवा बेटा-बेटी की शादी है, तो इन मौकों पर ईपीएफओ मैरिज एडवांस की सुविधा के जरिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.
इसके तहत ब्याज के साथ अपने हिस्से की जमा राशि का 50 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकता है.
ईपीएफ अकाउंट से मैरिज एडवांस लेने के लिए सदस्य को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा जिनके बारे में नीचे बताया गया है.
1. पीएफ फंड में 7 साल से मेंबर हों
2. मेंबर ने शादी या पढ़ाई-लिखाई के लिए 3 बार से ज्यादा पीएफ एडवांस न लिया हो.
ईपीएफ अकाउंट से मैरिज एडवांस प्राप्त करने के लिए मेंबर को फॉर्म 31 भरना होता है. ये फॉर्म आप ईपीएफओ की वेबसाइट के साथ उमंग मोबाइल ऐप पर भी अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करके भर सकते हैं.
स्टेप 1: उमंग ऐप में लॉग इन करें
स्टेप 2: UAN और OTP दर्ज करें
स्टेप 3: डैशबोर्ड से, KYC के तहत अकाउंट नंबर जैसी सभी जानकारी को चेक कर लें
स्टेप 4: आधार के मुताबिक जानकारी दर्ज करें और फॉर्म 31 का चयन करें
स्टेप 5: जानकारी और अमाउंट दर्ज करें
स्टेप 6: एक चेक अपलोड करें और सबमिट करें.