FASTag KYC: अगर आपने अपनी कार के फास्टैग के लिए KYC अपडेट नहीं कराया है तो 31 जनवरी से आपका FASTag ब्लैकलिस्ट हो सकता है. बता दें कि 31 जनवरी, 2024 से बिना KYC या आधे-अधूरे केवाइसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे. इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा.
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी. NHAI ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है. इसके तहत 31 जनवरी तक KYC कराना होगा, नहीं तो इनएक्टिव हो जाएगा. यानी कि आप इसके बाद आप टोल पर फास्टैग की मदद से टोल टैक्स नहीं दे पायेंगे.
फास्टैग बंद होने पर आपको कैश में दोगुना पेमेंट करना होगा. यानी किसी टोल पर अगर 100 रुपये का टैक्स है तो दो सौ रुपये तक देने पड़ सकते हैं.
दरअसल हुआ ये कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों का उल्लंघन कर KYC के बिना फास्टैग जारी किए जाने के कई मामले सामने आए हैं. इसके बाद NHAI ने ये पहल शुरू की है. NHAI के बयान के मुताबिक, फास्टैग यूजर्स को 'एक वाहन, एक फास्टैग' नीति का पालन करना होगा. अब केवल नए फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहेंगे. पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को अपने संबंधित बैंकों को वापस लौटाना होगा.
फास्टैग एक टैग या स्टिकर होता है जो वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा हुआ होता है. इसका इस्तेमाल करने पर वाहन चालक को टोल टैक्स के पेमेंट के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है. इसके जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे फास्टैग के बारकोड को स्कैन कर लेते हैं और टोल टैक्स अपने आप कट जाता है.
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