Flight Cancellation Rules: अगर एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट टिकट्स कैंसिल कर देती है या देरी से उड़ रही है तो यात्रियों को काफी परेशानी होती है. ऐसे में आपके क्या अधिकार हैं, फ्लाइट में देरी या रद्द होने पर यात्रियों को रिफंड मिलने के साथ और कौनसी राहतें मिलती हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है. इसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने कुछ नियम बनाए हैं.
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट कैंसिल कर देती है तो ऐसे में उसे यात्री को या तो वैकल्पिक उडान यानी दूसरी फ्लाइट की सुविधा देनी होगी या टिकट के पूरे पैसे रिफंड करने होंगे. इसके साथ ही यात्रियों को अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा. वहीं, अगर यात्री ने एयरपोर्ट पर चेक इन कर लिया है तो उसके दूसरी फ्लाइट में बैठने तक खाने-पीने का ध्यान रखना एयरलाइंस की जिम्मेदारी होगी.
अगर दूसरी फ्लाइट अगले दिन की है तो एयरलाइंस को यात्रियों को होटल में ठहरने की सुविधा भी देनी होगी.
नोटिफिकेशन में ये भी साफ बताया गया है कि अगर फ्लाइट किसी अप्रत्याशित कारण यानी जिस पर एयरलाइन का कोई कंट्रोल नहीं है, की वजह से लेट हुई है, तो ऊपर बताई गई सुविधाएं प्रदान नहीं की जायेंगी. डीजीसीए (DGCA) के ये नियम उनकी वेबसाइट पर अपडेट कर दिए गए हैं.
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