FSSAI Guidelines for Festive Season: देश में फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है जिस दौरान मिठाइयों की मांग में भी बढ़ोतरी देखी जाती है. ऐसे में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने आने वाले सीजन में मिठाई की बढ़ती मांग को देखते हुए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. FSSAI ने दुकानदारों और ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे खाने पीने की चीजों की पैकिंग, सर्विग और फूड आइटम स्टोर करने के लिए न्यूज़ पेपर का इस्तेमाल करने से बचें.
FSSAI के सीईओ जी कमला वर्धन राव ने कहा कि न्यूज़ पेपर में पैक किए गए खाने से कई तरह की बीमारियों का खतरा होता है. राव ने बताया कि अखबार बाहर में खुले पड़े रहते हैं जिससे उनमें बैक्टीरिया, वायरस और अन्य बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं की वजह से कंटैमिनेशन बहुत तेजी से होता है.
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इसके साथ ही अखबारों में इस्तेमाल होने वाला इंक भी कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है. FSSAI ने मिठाई बनाने वाले दुकानदारों से ये भी कहा है कि वे खाने-पीने की चीजों को खुले में बनाने से बचें और उनसे खाद्य सामग्रियों की क्वालिटी पर भी खास ध्यान देने के लिए कहा है.
FSSAI राज्यों के खाद्य अधिकारियों और अलग-अलग संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसे फूड कंटेनर्स के इस्तेमाल पर जोर दे रही है जिससे लोगों को सुरक्षित भोजन सुनिश्चित किया जा सके.
बता दें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (पैकेजिंग) रेगुलेशेंस, 2018 के तहत फूड स्टोरेज और पैकिंग के लिए अखबारों या इसी तरह की सामग्री के इस्तेमाल पर रोक है. इस नियम के मुताबिक, न्यूज़पेपर्स का उपयोग न तो भोजन की रैपिंग, ढकने या परोसने के लिए किया जाना चाहिए और न ही तले हुए भोजन से एक्स्ट्रा ऑइल को अब्जॉर्ब करने के लिए किया जाना चाहिए.
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