Go First crisis: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आर्थिक संकट से जूझ रही एयरलाइन गोफर्स्ट की याचिका खारिज कर दी. इस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिसमें लेसर्स को अपने एयरक्राफ्ट्स का इंस्पेक्शन करने की अनुमति दी गई थी, जो उन्होंने एयरलाइन को लीज पर दिए थे.
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों वाली बेंच ने कहा कि ये एयरक्राफ्ट्स लेसर्स के हैं. साथ ही ये भी कहा कि ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए अभी हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे.
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बता दें कि लगभग एक महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल मेंबर बेंच ने लेसर्स को अनुमति दी थी कि वे अपने विमानों की निगरानी और मेंटनेंस कर सकते हैं.
वहीं, गो फर्स्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई का अधिकार हाईकोर्ट के पास न होकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास है. बता दें ऑपरेशनल कारणों की वजह से गो फर्स्ट ने अपनी उड़ानों को 9 अगस्त तक कैंसिल कर दिया है.
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