Go First News: गो फर्स्ट को NCLT ने दी बड़ी राहत, लीज पर लिए गए विमानों के उडान भरने को दी मंजूरी

Updated : Jul 27, 2023 13:48
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Editorji News Desk

Go First News: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने बुधवार को गो फर्स्ट को बड़ी राहत दी है. एनसीएलटी ने गो फर्स्ट (Go First) को लीज पर विमान देने वाले कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया. याचिकाओं में गो फर्स्ट को दिए गए विमानों को वापस लेने की अनुमति देने के लिए कहा गया था.

एनसीएलटी ने कहा कि डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गो फर्स्ट के विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया है. विमान फिर से ऑपरेट हो सकते हैं, बशर्ते कि वे रेगुलेटर्स द्वारा निर्धारित सेफ्टी के नियमों का पालन करें.  

ये भी पढ़ें: गो फर्स्ट की फ्लाइट जल्द होंगी दोबारा शुरू, टेस्ट फ्लाइट रही सफल

इंजन और एयरक्राफ्ट लेसर्स ने विमानों के निरीक्षण के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पट्टादाता कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान विमानों को अधिकार में लेने का दावा नहीं कर सकते हैं. द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने गो फर्स्ट के ऑपरेशन को दोबारा चालू करने और लीज रेंट का भुगतान करने के लिए फंड को भी मंजूरी दे दी है.

विमान और इंजन लीज पर देने वाली कंपनियां जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनमें ब्ल्यूस्काई 31 लीजिंग, ब्ल्यूस्काई 19 लीजिंग, जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड और एसएमबीसी एयरो इंजन लीज और इंजन लीज फाइनेंस कंपनियां शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें: 25 जून तक फिर कैंसल हुईं गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स, जानें किस कारण लेना पड़ा फैसला

 

Go First Flights

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