Google fined in Europe: यूरोपीय संघ की दूसरी बड़ी अदालत ईयू जनरल कोर्ट ने अमेरिकी टेक कंपनी Google की पैरेंट कंपनी Alphabet के मुकदमे में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने Google पर लगाये 4.34 अरब यूरो के जुर्माने में कमी करते हुए इसे 4.125 अरब यूरो कर दिया है. मतलब कि कोर्ट ने कंपनी पर 3 हजार करोड़ रुपये ( लगभग- 327786500291.25) से ज्यादा का जुर्माना ठोका है.
करीब 10 साल पुराने एक मामले में यूरोपीय आयोग ने Google पर अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन को खत्म करने का आरोप लगाया था. लंबी जांच के बाद आयोग ने Google को कंपटीशन के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी करार दिया. साथ ही कंपनी पर 4.34 अरब यूरो का फाइन ठोका है. 2018 में Google ने ईयू जनरल कोर्ट ने जुर्माने के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, लेकिन गूगल को वहां से भी राहत नहीं मिली.
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दरअसल, 2009 में एक पीआर फर्म ने यूरोपीय आयोग से Google की शिकायत की थी. इसमें बताया गया था कि Google अपने प्रभुत्व का गलत इस्तेमाल कर रही है और यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा संबंधी नियमों को तोड़ रही है. दो साल के भीतर Microsoft समेत कुछ और कंपनियां भी आयोग से Google के खिलाफ ऐसी ही शिकायतें करने लगीं. शिकायतों में यह भी कहा गया कि Google अपने सर्च इंजन के जरिए अपने ही प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है. इसके अलावा Google के खिलाफ कुछ और शिकायतें दर्ज कराई गईं थीं.
जनरल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अब Google इसके खिलाफ यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अदालत कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन (Court of Justice of the European Union) में अपील कर सकता है.
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