Angel Tax: देश में बढ़ती महंगाई की वजह से पहले से ही स्टार्टअप्स के निवेश में कमी आ रही है. ऐसे में बजट 2023-24 में सरकार ने विदेशी निवेशकों पर भी एंजेल टैक्स लागू करने की बात कही थी. इस कदम से विदेशी निवेशक (Foreign Investors) भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने से बच सकते हैं. जिसकी वजह से पहले से ही घट रहे निवेश पर असर हो सकता है.
स्टार्टअप्स की इस समस्या के समाधान के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT), वित्त मंत्रालय के साथ बात कर रहा है. DPIIT ने वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) में स्टार्टअप्स के फेयर मार्केट वैल्यूएशन (Fair Market Valuation) और एंजेल टैक्स संबंधित मुद्दों को उठाया है. यह एंजेल टैक्स विदेशी निवेशकों पर 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो सकता है.
एंजेल टैक्स स्टार्टअप पर लागू किया जाता है. एंजेल निवेशक वो व्यक्ति होते हैं जिनकी नेट वर्थ अधिक होती है. ये निवेशक अपनी इनकम को बिज़नेस, स्टार्ट-अप या स्मॉल और मीडियम लेवल की कंपनियों में निवेश करते हैं और इस इनकम पर जो टैक्स लगता है, वह एंजेल टैक्स कहलाता है. बता दें कि यह एंजेल टैक्स उन कंपनियों पर लागू होता है जो लिस्टेड नहीं हैं और फेयर मार्केट वैल्यूएशन से अधिक वैल्यू पर शेयर जारी करती हैं.