Angel Tax: स्टार्टअप्स की मुश्किल हो सकती है हल, DPIIT ने वित्त मंत्रालय में उठाया एंजेल टैक्स का मुद्दा

Updated : Apr 13, 2023 17:18
|
Editorji News Desk

Angel Tax: देश में बढ़ती महंगाई की वजह से पहले से ही स्टार्टअप्स के निवेश में कमी आ रही है. ऐसे में बजट 2023-24 में सरकार ने विदेशी निवेशकों पर भी एंजेल टैक्स लागू करने की बात कही थी. इस कदम से विदेशी निवेशक (Foreign Investors) भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करने से बच सकते हैं. जिसकी वजह से पहले से ही घट रहे निवेश पर असर हो सकता है.

स्टार्टअप्स की इस समस्या के समाधान के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT), वित्त मंत्रालय के साथ बात कर रहा है. DPIIT ने वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) में स्टार्टअप्स के फेयर मार्केट वैल्यूएशन (Fair Market Valuation) और एंजेल टैक्स संबंधित मुद्दों को उठाया है. यह एंजेल टैक्स विदेशी निवेशकों पर 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो सकता है. 

क्या है एंजेल टैक्स?

एंजेल टैक्स स्टार्टअप पर लागू किया जाता है. एंजेल निवेशक वो व्यक्ति होते हैं जिनकी नेट वर्थ अधिक होती है. ये निवेशक अपनी इनकम को बिज़नेस, स्टार्ट-अप या स्मॉल और मीडियम लेवल की कंपनियों में निवेश करते हैं और इस इनकम पर जो टैक्स लगता है, वह एंजेल टैक्स कहलाता है. बता दें कि यह एंजेल टैक्स उन कंपनियों पर लागू होता है जो लिस्टेड नहीं हैं और फेयर मार्केट वैल्यूएशन से अधिक वैल्यू पर शेयर जारी करती हैं.

 

startups

Recommended For You

editorji | बिज़नेस

Petrol Diesel Rates on July 05, 2024: पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें हुईं अपडेट, चेक करें

editorji | भारत

Mukesh Ambani और Sonia Gandhi में क्या हुई बातचीत? मुलाकात के पीछे थी ये बड़ी वजह

editorji | बिज़नेस

Share Market की उड़ान जारी, लगातार दूसरे दिन बना ये बड़ा रिकॉर्ड

editorji | बिज़नेस

'Koo' होगा बंद, कंपनी के को-फाउंडर्स ने दी जानकारी

editorji | बिज़नेस

India में गरीबी घटकर 8.5 प्रतिशत पर आईः NCAER Study