घर खरीददारों को रिफंड मिलने में होगी आसानी, सरकार ने सभी राज्यों के RERA को जारी की एडवाइजरी

Updated : Feb 08, 2024 14:29
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Editorji News Desk

Homebuyers’ Refunds: घर खरीददारों के लिए अच्छी ख़बर है. रियल एस्टेट डेवलपर के डिफॉल्ट करने पर भी घर खरीददारों को आसानी से रिफंड मिल सकेगा. इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA) ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश और उनके रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को एडवाइजरी जारी की है. 

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों के रेरा को गुजरात रेरा की तर्ज पर रिकवरी मैकेनिज्म बनाने और रिकवरी ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहा है. 

ये भी देखें: 2027 तक 10 करोड़ भारतीय हो जाएंगे रईस, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में दावा

6 राज्यों के रेरा से मांगे थे सुझाव

इससे पहले मंत्रालय ने छह राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के रेरा से इस बार में सुझाव मांगे थे. इन रेरा से रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के तहत जारी किए गए रिकवरी के आदेशों के प्रभावी तरीके से व समय से अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीकों के संबंध में सलाह देने के लिए कहा गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय को तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र रेरा से सुझाव मिले थे.

हाल ही में सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल (CAC) के तहत बनाई गई उप-समिति की दूसरी बैठक में मंत्रालय ने गुजरात मॉडल को फॉलो किए जाने की बात कही. 

घर खरीददार काफी समय से डिफॉल्ट करने वाले डेवलपर्स के ख़िलाफ़ शिकायत कर रहे हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के रिकवरी ऑर्डर के बाद भी उनको समय से रिफंड नहीं मिल पा रहा है. 

ये भी देखें: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वाले परेशान, 1.18 लाख करोड़ रु. के 1.65 लाख फ्लैट फंसे
 

 

 

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