PAN-Adhar Link: अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अगर जल्द से जल्द आपने ऐसा नहीं कराया तो आपका पैन किसी काम का नहीं रहेगा. हालांकि, आपके पास अब भी 31 मार्च 2023 तक का वक्त है, लेकिन इसके बाद डेडलाइन (PAN-Aadhaar Link deadline) की तारीख आगे बढ़ने के कोई आसार नहीं है. यानी इसके बाद अगर आपने पैन-आधार लिंक कराया तो साथ में जुर्माना (Fine) भी देना होगा. CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक, पहले ये जुर्माना 500 रुपये और 30 जून के बाद 1000 रुपए हो जाएगा.
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) ने सभी पैनधारकों को आगाह करते हुए ट्वीट किया है कि जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करा लें नहीं तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा. विभाग ने साफ कहा है कि वो सभी पैन धारक जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31-03-2023 है. अगर इस अवधि से पहले आपका आधार कार्ड, पैन से लिंक नहीं होगा तो वो अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा. जिसके बाद पैन होल्डर म्यूचल फंड, स्टॉक मार्केट और बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे. अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के रूप में करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता. इसलिए, देर ना करें, आज ही लिंक करे.
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हालांकि, पैन को आधार से लिंक कराना कोई मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे ये काम बड़ी आसानी से इंटरनेट के जरिए कर सकते हैं. इसके लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें. फिर क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाले. जिसके बाद उसे OTP डालने का ऑप्शन आएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP डाल कर 'Validate' ऑप्शन पर क्लिक कर दें
इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें
पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाले
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा OTP
OTP डालकर, 'Validate' पर क्लिक कर दें