Income Tax Free State in India: अगर आपकी एक निर्धारित सीमा से अधिक इनकम है तो उसका एक निश्चित हिस्सा इनकम टैक्स (Income Tax) के रूप में सरकार को देना होता है. बता दें कि देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, चाहे लोग जितना कमा रहे हों.
ये राज्य भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में है. इस राज्य का नाम है सिक्किम. यहां के मूल निवासियों को इनकम टैक्स न भरने की छूट मिली हुई है. जब सिक्किम का भारत संघ में विलय किया गया था तब वहां के निवासियों को टैक्स न भरने की छूट दी गई थी.
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सिक्किम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371-F के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला है. आपको बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल इस राज्य के मूल निवासियों को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 10(26AAA) के तहत इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है.
पहले सिक्किम में इनकम टैक्स पर केवल उन्हीं लोगों को छूट दी जाती थी, जिनके पास सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट होता था.
पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली छूट में अन्य लोगों को भी शामिल किया गया. साल 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में माना कि वो लोग भी सिक्किम के मूल निवासी माने जायेंगे जो 26 अप्रैल 1975 से एक दिन पहले तक इस राज्य के निवासी थे. इस फैसले के बाद करीब 95 फीसदी लोग इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं.
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