Income Tax Return: आईटीआर (ITR) में अपनी कमाई की गलत जानकारी देने वालों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है. E-Verification के तहत IT डिपार्टमेंट ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस भेज रहा है जिनके द्वारा दाखिल किएगए सालाना सूचना विवरण (AIS) में गड़बड़ी मिली है. टैक्सपेयर्स सफाई देते हुए डिपार्टमेंट को जवाब दे सकते हैं या अगर उनसे कोई गड़बड़ी हुई है तो वे अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित जोखिम प्रबंधन मापदंडों के आधार पर 2019-20 वित्तीय वर्ष से संबंधित लगभग 68,000 मामले ई-वेरफिकेशन के लिए चुने गए हैं. 35,000 मामलों में टैक्सपेयर्स ने संतोषजनक जवाब दिया है.
टैक्सपेयर्स के पास वित्त वर्ष 2019-20 में हुई आमदनी के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का समय 31 मार्च, 2023 तक का है.
आपको बता दें कि E-Verification स्कीम को 13 दिसंबर, 2021 को नोटिफाई किया गया था और पायलट प्रोजेक्ट सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 को खत्म हो रही है.
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