इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने टीडीएस (TDS) टीसीएस ( TCS) कटौती को लेकर टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि अगर टैक्सपेयर्स 31 मई 2024 तक पैन को आधार के साथ जोड़ देते हैं तो टीडीएस की कम कटौती को लेकर टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. दरअसल, इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक अगर पैन नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है तो दोगुनी रेट के साथ TDS कटौती का प्रावधान है. लेकिन 31 मई तक के लिए इनकम टैक्स विभाग ने इसमें राहत दी है.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board of Direct Taxes) ने कहा कि उसे टैक्सपेयर्स की ओर से कई शिकायतें मिली है कि उन्हें इसे लेकर नोटिस मिला है जिसमें लिखा है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय TDS/TCS की कम कटौती या संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन निष्क्रिय थे.
ऐसे मामलों में उच्च रेट पर कटौती नहीं की गई है, लिहाजा इनकम टैक्स विभाग ने TDS/TCS स्टेटमेंट के प्रोसेसिंग करने पर टैक्स की मांग की गई है. ऐसे शिकायतों के निपटारे के लिए CBDT ने कहा है कि 31 मार्च 2024 तक किए गए ट्रांजैक्शन और ऐसे मामले जिसमें 31 मई 2024 से पहले पैन आधार लिंक करने के चलते पैन ऑपरेटिव हो चुका है ऐसे मामलों में उच्च रेट के हिसाब से टैक्सपेयर्स को टैक्स नहीं देना होगा.
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