IRDAI on Claim Settlement : इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा (IRDAI) ने हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. IRDAI ने पॉलिसीहोल्डर्स को बड़ी राहत देते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि उन्हें कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर 1 घंटे के अंदर फैसला लेना होगा. साथ ही डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों को मंजूरी पर फैसला लेना होगा.
IRDAI ने बुधवार को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं. IRDAI ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है. जिसमें सभी नियमों को एक ही जगह लाया गया है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्लेम सेटलमेंट को लेकर किया गया है. मास्टर सर्कुलर के अनुसार, किसी भी मामले में पॉलिसी धारक को डिस्चार्ज के लिए अस्पताल में इंतजार न करवाया जाए. बिल बढ़ाने के लिए काफी अस्पताल देरी से प्रक्रिया करने की कोशिश करते है. लेकिन अब इस सर्कुलर के बाद कंपनियों को हर हाल में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी. यदि इससे ज्यादा देरी होती है तो अतिरिक्त खर्च का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा.
IRDAI ने सभी कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वो सारी सुविधाओं के साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकालें. इसके साथ ही बीमा कंपनियों को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट भी पॉलिसी के साथ उपलब्ध करानी होगी. एक से ज्यादा पॉलिसी होने पर ग्राहक को चुनने की आजादी होगी. क्लेम न लेने वाले पॉलिसी धारकों को ऑफर देने होंगे. पॉलिसी बीच में ही खत्म करने वालों को कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा.