ITR Filing Date Extension: देश में इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख करीब आ रही है. वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. लेकिन कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है.
टैक्स प्रोफेशनल्स की बड़ी संस्था सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन (Sales Tax Bar Association) ने इसको लेकर वित्त मंत्री को पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि दिल्ली में बाढ़ और जलभराव के चलते आईटीओ स्थित इनकम टैक्स के ऑफिस समेत कई ऑफिस बंद है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट बस आने ही वाली है. ऐसे में बहुत सारे टैक्सपेयर्स लास्ट डेट के पहले सभी तरह के डॉक्युमेंट्स सबमिट नहीं करा सकते हैं.
इस सबके चलते एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त 2023 तक के लिए बढ़ाने की मांग की है.
एसोसिएशन ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाने की मांग को लेकर अपना रिप्रेजेंटेशन वित्त मंत्री के अलावा सीबीडीटी चेयरमैन को भी दिया है.
टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक, एडवोकेट और टैक्स एक्सपर्ट नारायण जैन के मुताबिक, कई राज्यों के लोग प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और भूस्खलन की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. इसके अलावा, टैक्स पोर्टल में भी कुछ समस्या आ रही है. अगर ये लास्ट डेंट एक्सटेंड की जाती है तो इससे टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी और सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान नहीं होगा.
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वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इसकी वेबसाइट को अपग्रेड किया जा रहा है. ये 22 से 24 जुलाई को काम नहीं करेगा. हालांकि टैक्स फाइलिंग पोर्टल सामान्य तरीके से काम करता रहेगा.
हाल ही में रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा था कि टैक्सपेयर्स को लास्ट डेट तक इंतजार न कर जल्द आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय लास्ट डेट को एक्सटेंड करने के बारे में नहीं सोच रहा है.
आयकर विभाग के मुताबिक, 18 जुलाई 2023 तक 3.06 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल कर दिया है. पिछले साल से तुलना करें तो इस साल 7 दिन पहले ही ये माइलस्टोन हासिल कर लिया गया है. इन फाइलिंग में से 2.81 करोड़ आईटीआर ई-वेरिफाई हो चुके हैं. 1.50 करोड़ आईटीआर की प्रोसेसिंग हो चुकी है.