Invest Smart: आईटी रिटर्न फाइल करने में फॉर्म का चयन जरूरी है. यदि आपकी वार्षिक आय 50 लाख से कम है तो आईटीआर- 1 और आपकी वार्षिक आय 50 लाख से ज्यादा और प्रापर्टी के साथ विदेशी स्टाक हैं तो आईटीआर-2 भरना होगा. यदि वार्षिक आय 50 लाख से कम, लेकिन विदेशी स्टाक खरीदा है तो आईटीआर-2 का विकल्प चुनें.
यदि आपने गलत जानकारी दी है तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर उसमें सुधार कर लें. सैलरी बेस्ड टैक्स पेयर कोई भी रिजिम ले सकते हैं. हर साल रिजिम स्वीच करने में दिक्कत होती है. इसलिए हमेशा एक ही रिजिम को लेकर चलें. रिटर्न फाइल करते समय टैक्स फ्री इनकम भी बताना चाहिए. यह इनकम चाहे गिफ्ट हो या इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी तरह की हो सकती है.
आजकल लोग म्यूच्यूल फंड में इंवेस्ट करने लगे हैं. एक साल से कम के निवेश पर 15 प्रतिशत. एक साल से ज्यादा के निवेश पर 10 प्रतिशत, तीन साल से ऊपर निवेश पर डेथ फंड में आपको फायदा मिलेगा.