SEBI : बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने लगभग 1.3 करोड़ इनवेस्टर के अकाउंट को होल्ड पर रख दिया है. अकाउंट को होल्ड पर रखने के पीछे का कारण केवाईसी के नियम है. जिन अकाउंट को हॉल पर रखा है उन इन्वेस्टर अकाउंट ने केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया है. अब निवेशक स्टॉक, म्युचुअल फंड और कमोडिटी में निवेश नहीं कर पाएंगे. केवाईसी रजिस्ट्रेशन करने वाली संस्थाओं केआरए (KRA) ने जानकारी साझा की है. देश में लगभग 11 करोड़ निवेशक हैं जिसमें से 1.3 करोड़ इनवेस्टर अकाउंट को होल्ड कर दिया है.
देश में मौजूद केआरए (KRA) ने बुधवार को बताया कि यह कार्रवाई केवाईसी के विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है. केआरए के अनुसार, पैन कार्ड और आधार कार्ड होने के बावजूद कई लोगों की केवाईसी पूरी नहीं है. किसी के पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं हैं. इनमें से कई लोगों ने केवाईसी के लिए बिजली और टेलीफोन के बिल एवं बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दिया था. नियमों के अनुसार सेबी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे दस्तावेज को वैध नहीं माना जाएगा.
एक अप्रैल से नए नियमों के तहत सभी केआरए ने निवेशकों को तीन कैटेगरी में बांटा है. इन्हें वैलिडेटिड, रजिस्टर्ड और होल्ड में बांट दिया गया है. केआरए के अनुसार, देश में लगभग 11 करोड़ निवेशकों में से 7.9 करोड़ के पास वैध केवाईसी दस्तावेज है. इसके अलावा 1.6 करोड़ निवेशकों को रजिस्टर्ड कैटेगरी में रखा गया है जबकि 12 फीसदी निवेशकों को होल्ड कर दिया गया है. अब निवेशक किसी भी केआरए की वेबसाइट पर जाकर अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं.