केंद्र सरकार ने 31 मई 2022 तक राज्यों कों GST मुआवजे की बाकी राशि का भुगतान कर दिया है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. बयान में कहा गया है कि राज्य सरकारों को 86,912 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. बता दें कि इस साल जून से केंद्र राज्यों को टैक्स कलेक्शन(Tax Collection) में किसी भी प्रकार की कमी की भरपाई के लिए मुआवजा देना बंद कर देगा. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 5 सालों के लिए समझौता हुआ था. इसमें जीएसटी (GST) क्षतिपूर्ति राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समझौते का हिस्सा था. ये समझौता साल 2017 में जीएसटी (Goods and Services Tax) के लागू होने से पहले हुआ था.
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वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी मुआवजा कोष में केवल 25,000 करोड़ रुपये थे. बकाया राशि केंद्र अपने खुद के संसाधनों से जारी कर रही है. जो कि सेस कलेक्शन के लिए लंबित हैं. बता दें कि कई राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति (GST compensation) की अवधि आगे बढ़ाए जाने की मांग की थी. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए साफ कर दिया था कि क्षतिपूर्ति अवधि जून, 2022 के बाद आगे नहीं बढ़ेगी.
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राज्य जीएसटी की राज्यों के अपने टैक्स रेवेन्यू में हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 55.4 फीसदी रही. जबकि वित्त वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान यह 55.2% थी. यह बताता है कि स्टेट जीएसटी और गैर-स्टेट जीएसटी की राज्यों के अपने टैक्स रेवेन्यू में हिस्सेदारी लगभग बराबर है.