New Labour Code: हफ्ते में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी, इन हैंड सैलरी म‍िलेगी कम, जानें कब लागू होगा रूल?

Updated : Jul 02, 2022 19:33
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Editorji News Desk

मोदी सरकार जुलाई से चार नए लेबर कोड (New Labour Code) को लागू करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर 01 जुलाई से नए बदलाव लागू होते हैं तो इससे कर्मचारियों को कुछ फायदे (New Wage Code Retirement Benefits) भी होंगे. जैसे नए कानून के लागू होने से पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) जैसे रिटायरमेंट बेनेफिट (Retirement Benefits) बढ़ जाएंगे. इसके अलावा वीकली छुट्टियां भी बढ़ सकती हैं. हालांकि इसमें नुकसान की बात ये है कि इन-हैंड सैलरी (In-Hand Salary) यानी टेक होम सैलरी (Take Home Salary) कम हो जाएगी. इसके अलावा काम के घंटे बढ़ जाएंगे. 

क्या हैं वेज कोड के फायदे
नए वेज कोड के लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, उनकी कुल सैलरी (New Wage Code Total Salary) की कम से कम 50 फीसदी हो जाएगी. इस बदलाव से उनका PF कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. रिटायरमेंट के लिहाज से एक्सपर्ट इस बदलाव को अच्छा मान रहे हैं. इसके साथ ही कर्मचारियों की ग्रेच्युटी (New Wage Code Gratuity) भी बढ़ जाएगी. यह भी रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को अधिक फायदा देगा.

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कम हो जाएगी इन-हैंड सैलरी
इससे होने वाले नुकसान की बात की जाय तो कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी घट सकती है. इसको एक उदाहरण से समझते हैं कैसे आपकी इन-हैंड सैलरी कम जाएगी. जैसा की मान लिजिए कि यद‍ि आपकी सीटीसी 50 हजार है तो अभी आपकी बेस‍िक 15 हजार रुपये होगी. इस ह‍िसाब से आपका पीएफ 1800 रुपये महीने (बेस‍िक का 12 प्रत‍िशत) बनता है. लेक‍िन नए न‍ियम के ह‍िसाब से 50 हजार की सीटीसी पर आपकी बेस‍िक 15 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये होगी. इस पर 12 प्रत‍िशत के ह‍िसाब से आपका पीएफ कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन बढ़कर 3000 रुपये हो जाएगा. यानी आपको अब पहले से 1200 रुपये प्रत‍ि महीना कम म‍िलेंगे.

मिलेंगी ज्यादा छुट्टियां, बढ़ेंगे काम के घंटे
एक अन्य अहम बदलाव काम के घंटों और वीकली छुट्टियों को लेकर होगा. खबरों के अनुसार, सरकार ने ड्राफ्ट में फोर-डे वर्क वीक का प्रस्ताव दिया है. इसका मतलब हुआ कि सप्ताह में चार दिन काम पर जाना होगा और तीन दिन छुट्टियां मिलेंगी. वहीं दूसरी ओर इसका नुकसान ये होगा कि हर रोज 12-12 घंटे काम करने होंगे. सरकार का प्रस्ताव है कि सप्ताह में एक कर्मचारी को कम से कम 48 घंटे काम करने ही होंगे. 

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