New Tax Regime: ₹7 लाख से थोड़ा ज्यादा कमाने वालों को निर्मला ने दी 'थोड़ी सी' राहत, जानें क्या बदला?

Updated : Mar 26, 2023 21:52
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Editorji News Desk

New Tax Regime: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के वित्त विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है. मंजूरी से पहले विधेयक पर बोलते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी. वित्त मंत्री ने, ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है जिनकी सालाना इनकम 7 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा है.

नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्सपेयर्स को टैक्स नहीं भरना होगा. हां, जिनकी इनकम 7 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा है, उन्हें 7 लाख रुपये तक की इनकम पर मिलने वाला 25 हजार रुपये का रिबेट नहीं मिलता है... ऐसा नियम तब भी लागू होता है जब इनकम 7,00,100 ही क्यों न हो... ऐसी स्थिति में टैक्स का बोझ 25,010 रुपये हो जाता था.

अब वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया कि अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम 7,00,100 रुपये है, तो उसे 25,010 रुपये टैक्स नहीं चुकाना होगा, बल्कि सिर्फ 100 रुपये टैक्स देना होगा. लेकिन अगर किसी टैक्सपेयर्स की आय 7,01,000 रुपये सलाना होगी तो 25,000 रुपये टैक्स रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा. ऐसे टैक्सपेयर्स को 25,100 रुपये और सेस मिलाकर 26,140 रुपये बतौर टैक्स चुकाने होंगे.

ये भी देखें- National Pension Scheme: NPS को और भी आकर्षक बनाएगी मोदी सरकार, निर्मला ने किया कमिटी बनाने का ऐलान
 

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