Nirav Modi: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है. ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने बुधवार को नीरव मोदी की अपील को खारिज करते हुए उसके भारत प्रत्यर्पण पर मुहर लगा दी है.
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नीरव को भारत के हवाले करने का फैसला न तो नाइंसाफी है और न ही ये किसी दबाव के तौर पर लिया जा रहा है. भारत पहले ही नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित कर चुका है. जिसके बाद उसने ब्रिटेन में शरण ली थी.
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बचाव में पेश किए थे कई तर्क
लंदन में ऐश-ओ-आराम की जिंदगी गुजार रहे इस भगोड़े ने अपने बचाव में कई तर्क पेश किए थे. नीरव ने यहां तक कहा कि वो भारतीय कानून का सामना करने को तैयार है, लेकिन उसे भारतीय एजेंसियों के हवाले न किया जाए. उसने अपनी याचिका में कहा था कि भारत में जेलों की हालत बेहद खराब है और वहां उसे जान का खतरा भी हो सकता है.
इसके जवाब में भारतीय एजेंसियों ने लंदन की अदालत को इस बारे में तफ्सीली जानकारी दी और बताया कि नीरव सिर्फ बचने का रास्ता खोज रहा है. अदालत ने इसी आधार पर उसे भारत के हवाले करने का आदेश सुनाया है. इससे पहले निचली अदालत भी नीरव की याचिका को खारिज कर चुका है.