राजधानी दिल्ली से सटे शहर नोएडा (NOIDA) में अब बिल्डरों (Developers) की मनमानी नहीं चलेगी. अगर किसी प्रोजेक्ट में बिल्डर को अलग से कुछ बनाना है और उसके लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) यानी जमीन या फर्श खरीदना चाहता है तो इसके लिए उन्हें खरीददारों से भी सहमति लेनी होगी.
यह सहमति लेना तब जरूरी होगा, जब वह प्रोजेक्ट के कुछ यूनिट बेच चुका है. नोएडा प्राधिकरण ने इस व्यवस्था में बदलाव संबंधी प्रारूप को मंजूर कर दिया है. इस नई व्यवस्था के तहत अगर कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है और वह इसमें से कुछ यूनिट बेच भी चुका है.
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लेकिन अगर वह इसके बाद प्रोजेक्ट में बदलाव के लिए फ्लोर एरिया रेशियो लेना चाहता है तो, ऐसे में इस यूनिट के बाहर से बिल्डर को नोएडा अथॉरिटी से सहमति पत्र पर मंजूरी लेनी होगी. मंजूरी के लिए दो तिहाई से अधिक बायर्स की सहमति जरूरी होगी. अगर प्रोजेक्ट में एक भी यूनिट की बिक्री नहीं हुई है, तब सहमति नहीं लेनी होगी.
अभी तक बिल्डर मनमाने तरीके से प्रोजेक्ट में बदलाव कर देते थे. बता दें कि नोएडा में लगभग 20 से भी ज्यादा सोसायटी में घर खरीददार बिल्डरों के मनमाने तरीके से बदलाव पर विरोध जता चुके हैं, हालांकि नया नियम आने से बिल्डरों के इस रवैये पर रोक लगेगी.