जागो ग्राहक जागो..(Consumer rights) अगर आप दुकान (shop) पर सामान लेने जाते हैं और अपना मोबाइल नंबर (mobile number) नहीं बताना चाहते हैं तो दुकानदार आपको मोबाइल नंबर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है. उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Department of Consumer Affairs) का कहना है कि यदि उपभोक्ता नहीं चाहता है तो उसकी मर्जी के बिना शॉपिंग के समय उसका मोबाइल नंबर नहीं मांगा जा सकता है. उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने प्रमुख उद्योग संगठनों को इस संबंध में पत्र लिखा है. पत्र में खुदरा कंपनियों को सामनों की बिक्री के वक्त ग्राहकों का नंबर उसकी सहमति के बगैर नहीं लेने की सलाह दी गई है. पत्र में कहा गया है कि ऐसी कोई शिकायत अगर विभाग को मिलती है तो संबंधित कंपनी पर एक्शन लिया जा सकता है.
Rahul Gandhi in America : राहुल का PM पर हमला, कहा- वे भगवान को भी बता देंगे ब्रह्मांड कैसे बनाना है
उपभोक्ता मामलों के सचिव ने उद्योग से जुड़ी संगठनों, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिटेलर्स एसोसिएसन ऑफ इंडिया और कनफेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स से खुदरा सामान बेचने वाले दुकानदारों को इससे संबंधित जानकारी देने के लिए कहा है. दरअसल इस तरह की शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण विभाग को लगातार मिल रही थी जिसे देखते हुए ये फैसला किया गया है. विभाग के मुताबिक सामने बेचने के लिए ये अनिवार्य शर्त नहीं हो सकता है. कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिकारों से वंचित किया गया क्योंकि उन्होने अपना मोबाइल नंबर दुकानदार को नहीं बताया.