NSE Scam: सोमवार को सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी (SAT) ने NSE को-लोकेशन मामले में बड़ी राहत दी. SAT ने NSE से 625 करोड़ की वसूली का आदेश पलट दिया है, और अब NSE को सिर्फ 100 करोड़ रुपये का जुर्माना (Fine) भरना होगा.
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SAT ने अपने आदेश में कहा कि NSE ने को-लोकेशन में अवैध लाभ नहीं कमाया है, ऐसे में 625 करोड़ों की वसूली ठीक नहीं. साथ ही SAT ने NSE के चेयरमैन और CEO की सैलरी रोकने के आदेश को भी खारिज कर दिया है. हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इस मामले में सेबी (SEBI) को NSE अधिकारियों और ब्रोकर्स के बीच सांठगांठ की जांच करने का आदेश दिया है.