NSE Scam: अब 625 करोड़ के बजाए NSE को देना होगा 100 करोड़ जुर्माना, SAT ने को-लोकेशन मामले में दी राहत

Updated : Jan 26, 2023 14:25
|
Arunima Singh

NSE Scam: सोमवार को सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी (SAT) ने NSE को-लोकेशन मामले में बड़ी राहत दी. SAT ने NSE से 625 करोड़ की वसूली का आदेश पलट दिया है, और अब NSE को सिर्फ 100 करोड़ रुपये का जुर्माना (Fine) भरना होगा.

ये भी पढ़ें: Bombay HC: 'गर्भ रखना है या नहीं, ये चुनने का अधिकार सिर्फ महिला का मेडिकल बोर्ड का नहीं'

SAT ने अपने आदेश में कहा कि NSE ने को-लोकेशन में अवैध लाभ नहीं कमाया है, ऐसे में 625 करोड़ों की वसूली ठीक नहीं. साथ ही SAT ने NSE के चेयरमैन और CEO की सैलरी रोकने के आदेश को भी  खारिज कर दिया है. हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इस मामले में सेबी (SEBI) को NSE अधिकारियों और ब्रोकर्स के बीच सांठगांठ की जांच करने का आदेश दिया है.

SEBIfinescamNSE

Recommended For You

editorji | बिज़नेस

Petrol Diesel Rates on July 05, 2024: पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें हुईं अपडेट, चेक करें

editorji | भारत

Mukesh Ambani और Sonia Gandhi में क्या हुई बातचीत? मुलाकात के पीछे थी ये बड़ी वजह

editorji | बिज़नेस

Share Market की उड़ान जारी, लगातार दूसरे दिन बना ये बड़ा रिकॉर्ड

editorji | बिज़नेस

'Koo' होगा बंद, कंपनी के को-फाउंडर्स ने दी जानकारी

editorji | बिज़नेस

India में गरीबी घटकर 8.5 प्रतिशत पर आईः NCAER Study