Relief For Passport Applicants: पासपोर्ट जारी करने के प्रॉसेस में पुलिस वेरिफिकेशन का काम सबसे ज्यादा समय लेता है. अगर आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं या पासपोर्ट के लिए एप्लाई करने वाले हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. जी हां, देश में सभी ऑनलाइन (Online) डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की सुविधा से जोड़ने का फैसला किया गया है. यह सुविधा 28 सितंबर से शुरू हो रही है. इससे सर्टिफिकेट के लिए पहले से अपॉइंटमेंट भी लिया जा सकेगा.
पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको Post Office की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद आपको पासपोर्ट बनवाने की ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी. साथ ही फॉर्म सबमिट करना होगा. ऐसा करते ही आपको एक तारीख बताई जाएगी. उस दिन आपको चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स के साथ निकटतम डाकघर में जाना होगा.
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पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र, हाईस्कूल की मार्कशीट, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और नोटरी से बनवाया गया एक हलफनामा आदि लेकर अपने नजदीक डाकखाने पहुंचना होगा.
डाकखाने में अपने सारे दस्तावेज लेकर जाने पर इसकी प्रमाणिकता की जांच की जाएगी. दस्तावेज सही पाए जाने पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इस दौरा आवेदक के फिंगर प्रिंट और रेटिना स्कैन किया जाएगा. कागजी कार्रवाई होने के बाद सारी प्रक्रिया में 15 दिन का वक्त लगेगा. इसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा.
विदेश मंत्रालय के इस फैसले से पासपोर्ट आवेदकों को राहत मिलेगी और लंबे प्रोसेस से छुटकारा मिलेगा. इससे विदेश में रोजगार करने की आस रखने वाले भारतीय नागरिकों को तो फायदा होगा ही, बल्कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की अन्य मांगों को भी पूरा करने में मदद मिलेगी.
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