2000 Rupees Note: 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है. बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में आरबीआई और एसबीआई के खिलाफ पीआईएल यानी जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि 2000 के नोट बिना कोई जमा पर्ची और पहचान प्रमाण जमा किए एक्सचेंज करना मनमाना और भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है. बता दें कि आरबीआई और एसबीआई की तरफ से 2000 के नोट एक्सचेंज करने के संबंध में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि लोगों को इसके लिए आईडी प्रूफ जमा कराने की ज़रूरत नहीं है.
याचिका में RBI और SBI को निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 के नोट केवल संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि कोई भी दूसरों के बैंक अकाउंट में पैसा जमा न कर सके. साथ ही काले धन और इनकम से अधिक प्रॉपर्टी रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सके. इसके अलावा याचिका में केंद्र सरकार को काले धन और इनकम से अधिक प्रॉपर्टी रखने वाले लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग भी की गई है ताकि भ्रष्टाचार और बेनामी लेनदेन को खत्म किया जा सके और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके.
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