2000 Rupee Note: RBI के आदेश के बाद 2 हजार रुपये के नोट को बदलने का काम 23 मई से शुरू हो चुका है. लोग बैंक में जाकर अपने पास रखे 2000 के नोट बदलवा रहे हैं, लेकिन RBI के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है. याचिका को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) का कहना है कि 2000 के नोट बिना किसी जमा पर्ची और पहचान प्रमाण के बैंक में जमा करना या एक्सचेंज करना मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं.
जनहित याचिका में क्या मांग की गई
जनहित याचिका में पहचान पत्र के साथ ही रुपये जमा कराने की मांग की गई है. साथ ही ये भी मांग की गई है. कि जिसी किसी को भी नोट बदलवाने हैं वो अपने बैंक अकाउंट से इन नोट को जमा करे और उसके बदले में रुपये निकाले.
RBI पर क्या आरोप लगाए?
बता दें कि आरबीआई ने 19 मई 2023 को 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत 2000 रुपये के नोटों (2000 Rupee Note) को वापस लेने का फैसला लिया था. आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने की सुविधा दी है. लोग बिनी किसी Proof के सीधा बैंक जाकर एक बार में 20 हजार तक के नोट बदलवा सकते हैं. इसी फैसले के खिलाफ याचिका लगाई गई है.