Yes bank को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक सेंशस कोर्ट ने यस बैंक के पूर्व MD और CEO, Rana Kapoor को जमानत दे दी. विशेष PMLA अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है. कपूर को देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी. साथ ही कोर्ट में पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं.
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बता दें कि राणा कपूर पर आरोप है कि, उनके द्वारा मनीलॉन्ड्रिंग की जिसकी वजह से Yes Bank को 466.51 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था. इसी मामले में अवंता समूह के प्रमोटर, उद्योगपति गौतम थापर को भी जमानत मिली है.
दोनों को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है. ED के मुताबिक, गौतम थापर, अवंता रियल्टी लिमिटेड, ओएस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2017 से 2019 के बीच भरोसा तोड़ने, धोखा देने, आपराधिक षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया था.
मामला दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर एक बंगले के सौदे में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. इस बंगले को राणा कपूर की पत्नी बिंदू कपूर के मालिकाना हक वाली एक कंपनी को बेचा गया था. इस मामले में CBI ने पिछले साल मुंबई में एक अलग FIR दर्ज की थी. बाद में, ED ने CBI की FIR के आधार पर राणा कपूर, बिंदु कपूर, गौतम थापर और सात अन्य लोगों को खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
FIR के मुताबिक गौतम थापर की कंपनी को बैंक द्वारा लोन के साथ-साथ मौजूदा कर्ज सुविधा में रियायत मिलने के बाद यस बैंक के तत्कालीन एमडी और सीईओ राणा कपूर को दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर अवंता रियल्टी लिमिडेट से जुड़ी एक प्रॉपर्टी बाजार दाम से काफी कीमत पर गैरकानूनी लाभ के रूप में मिली थी.