₹2000 नोट बदलने की तारीख बढ़ा सकता है RBI, जानें कब तक बढ़ाई जा सकती है डेडलाइन?

Updated : Sep 29, 2023 17:31
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Editorji News Desk

2000 Rupees Note Exchange Deadline: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) लोगों को ₹2000 के नोटों को वापस करने के लिए थोड़ा और समय दे सकता है. आरबीआई नोट वापिस करने की 30 सितंबर की डेडलाइन को अक्टूबर के आखिरी तक बढ़ा सकता है. RBI के एक सीनियर ऑफिशियल ने मनी-कंट्रोल को ये जानकारी दी.

सीनियर अधिकारी ने कहा कि आरबीआई ₹2,000 के नोटों को जमा करने और एक्सचेंज करने की तारीख को कम से कम एक महीना आगे बढ़ा सकता है. नॉन-रेजिडेंट इंडियन (NRI) को ध्यान में रखकर ये डेडलाइन आगे बढ़ाई जा सकती है.

ये भी पढ़ें: अगर 30 सिंतबर तक जमा नहीं किया 2 हजार का नोट तो क्या होगा?

2000 के नोट बदलने की डेडलाइन है 30 सितंबर

आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा की थी और 30 सितंबर तक उन्हें बैंकों में जमा या बदलने के लिए कहा था. अब इन नोट को वापिस करने के लिए केवल एक दिन बचा है.

अब तक 93 फीसदी नोट बैंकों में आए वापस

सितंबर की शुरुआत में आरबीआई ने डेटा जारी कर कहा था कि अब तक 2,000 रुपए के 93% यानी 3,056 अरब रुपए के नोट बैंकों में वापिस आए हैं. इसके बाद भी करीब 24,000 करोड़ रुपये के नोट सर्कुलेशन में बचे हुए हैं.

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, एक बार में केवल 20,000 रुपए की राशि को वापिस किया जा सकता है. बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के दस्तावेज जमा नहीं करने होते हैं.

ये भी पढ़ें: 2000 के नोट बंद करने के ऐलान के एक हफ्ते बाद ही सर्कुलेशन से बाहर हुए 36,492 करोड़ रुपये
 

 

RBI

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