RBI ने महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. RBI के इस आदेश के बाद अब से यह बैंक ग्राहकों को सेवा नहीं देगा. RBI ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.
बैंक मौजूदा हालत में ग्राहकों को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ है, यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को और आगे ले जाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रभाव पड़ेगा.
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ऐसे में ग्राहकों के हित के लिए RBI ने लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है. RBI ने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए पिछले साल ही पाबंदी लगा दी थी.
जिसके बाद से ग्राहक 6 महीने तक पैसे नहीं निकाल सकते थे. हालांकि, बैंक की कारोबारी स्थिति में कोई सुधार नहीं होने के कारण अब आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है.
बैंक में जमा ग्राहकों की धनराशि को भी लौटाया जाएगा. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन (DICGC) के नियमों के मुताबिक प्रत्येक ग्राहक की 5 लाख तक की जमा राशि का बीमा होता है.
यानी ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि लौटा दी जाएगी. बैंक द्वारा दिए आंकड़ों के अनुसार, 99% से अधिक जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं.