Loan recovery agent :बैंकों के रिकवरी एजेंट (recovery agent) अब लोन की वसूली के लिए गाली-गलौच या अभद्र व्यवहार नहीं कर पाएंगे. क्योंकि देश के केन्द्रीय बैंक RBI ने इन पर नकेल कसने के लिए नियमों को सख्त कर दिया है. नवभारत टाइम्स की खबर के मुतबिक रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) की पहल पर आरबीआई ने साफ किया है कि उसके रेगुलेटरी दायरे में आने वाली सभी एंटिटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि कलेक्शन एजेंट कर्जदारों को परेशान ना करें. आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक नोटिफिकेशन में बताया है कि वह रिकवरी एजेंट्स के बारे में मिल रही शिकायतों चिंतित है. रेगुलेटर एंटिटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे या उनके एजेंट कर्ज की वसूली करते समय किसी तरह की डराने-धमकाने वाली हरकत न करें. किसी भी कर्जदार के साथ गाली-गलौच या हाथापाई नहीं होनी चाहिए...
RBI ने ये भी कहा है कि बैंक, नॉन-बैंक और दूसरी रेगुलेटेड एंटिटीज को यह निश्चित करना होगा कि उनके रिकवरी एजेंट्स कर्जदार के दोस्तों या परिजनों के साथ सार्वजनिक रूप से कोई बदतमीजी न करें. उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए. कर्जदारों को मोबाइल या सोशल मीडिया के जरिए डराने-धमकाने वाली मैसेज नहीं भेजने चाहिए और न ही इस तरह के कॉल करने चाहिए.