RBI ने Paytm Payment Bank पर सख्त कार्रवाई करते हुए, बैंक द्वारा नए ग्राहकों के जोड़े जाने पर रोक लगा दी है. RBI ने बताया की Paytm Bank बैंक पर की गई यह कार्रवाई मैटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी कुछ चिंताओं पर बेस्ड है जिसे RBI द्वारा देखा गया है.
Paytm Bank बैंक के खिलाफ यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 35ए के तहत लिया गया है. बैंक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट टीम नियुक्त करे.
आईटी ऑडिटर्स की रिपोर्ट का रिव्यू करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को जोड़े जाने की अनुमति देना, आरबीआई की विशिष्ट परमिशन का विषय होगा. बता दें कि दिसंबर 2021 में RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल पेमेंट्स बैंक का दर्जा दिया था.
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