RBI imposes penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है जिनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंडियन बैंक (Indian Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sindh Bank) शामिल हैं. यह जुर्माना आरबीआई के कई रेगुलेटरी नॉर्म्स यानी नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. RBI ने सोमवार (25 सितंबर) को एक स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी.
RBI ने स्टेटमेंट में बताया कि 'लोन्स एंड एडवांस स्टेटुटरी और अन्य रिस्ट्रिक्शन' और 'इंट्रा-ग्रुप ट्रांजेक्शन और एक्सपोजर के मैनेजमेंट पर गाइडलाइंस' पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 1.3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
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RBI ने आगे कहा कि 'लोन्स एंड एडवांस स्टेटुटरी और अन्य रिस्ट्रिक्शन', 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (KYC) गाइडलाइंस-2016' और 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट) गाइडलाइंस-2016' पर कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.
वहीं, पंजाब एंड सिंध बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. ये पेनल्टी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए लगाई गई है.
इसके अलावा RBI ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Fedbank Financial Services) पर 8.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. पेनल्टी की वजह ये है कि एनबीएफसी ने आरबीआई को फ्रॉड एक्टिविटी के बारे में देरी से सूचित किया था.
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