Paytm पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है RBI: रिपोर्ट

Updated : Feb 07, 2024 17:57
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Editorji News Desk

Paytm Crisis: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसल कर सकता है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए कारोबार को बंद करने और ट्रांजेक्शन के सेटलमेंट के लिए 15 मार्च 2024 की डेडलाइन दी है. इसके बाद बैंक पर कार्रवाई की जा सकती है. 

मनीकंट्रोल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अभी तक तो आरबीआई का इरादा यही है. बैंकिंग रेगुलेटर का मानना है कि लाइसेंस कैंसल करने का फैसला सही लगता है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कई मौके देने के बावजूद इसने रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन किया है. इस वजह से आरबीआई को 31 जनवरी को कड़ा फैसला लेना पड़ा जिसके मुताबिक 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए कस्टमर जोड़ने, नए डिपॉजिट स्वीकार करने और टॉप-अप या क्रेडिट ट्रांजेक्शन संबंधी सेवाओं पर बैन लगाया जाएगा. 

वित्त मंत्री और RBI के अधिकारियों से मिले पेटीएम के CEO

बता दें कि RBI की कार्रवाई के बाद कंपनी के CEO विजय शेखर शर्मा ने मंगलवार 6 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री ने RBI की कार्रवाई को रेगुलेटरी मैटर बताते हुए शर्मा को डायरेक्ट RBI से डील करने को कहा है. इससे पहले उन्होंने पेटीएम के अन्य बोर्ड मेंबर्स के साथ RBI के अधिकारियों से मुलाकात की. 

ये भी पढ़ें: Paytm के CEO ने की आरबीआई के साथ मीटिंग, 29 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाने की गुज़ारिश की

इसी बीच 7 फरवरी को पेटीएम के शेयर इंट्रा-डे में बीएसई पर 10 फीसदी उछलकर 496.75 रुपए के अपर सर्किट पर पहुँच गए. ये तेज़ी तीन दिन की लगातार गिरावट के बाद देखने को मिली. 

क्या है पेटीएम पर RBI की कार्रवाई?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 31 जनवरी 2024 को तत्काल प्रभाव से Paytm की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी. पेमेंट्स बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नियमों का पालन न करने के चलते ये कार्रवाई की गई.

इसके साथ ही RBI ने Paytm को यह आदेश भी दिया कि 29 फरवरी के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड मोड, वॉलेट और फास्टैग में डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार नहीं किया जाएगा. साथ ही पेटीएम वॉलेट के ग्राहक तब तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उनका बैलेंस खत्म नहीं हो जाता. 29 फरवरी के बाद इसमें कोई अमाउंट ऐड नहीं हो पाएगी. इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सेवाओं में पैसा एड नहीं किया जा सकेगा. हालांकि ब्याज, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा.

इस बैंक के ग्राहक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फास्टैग, प्रीपेड उपकरण और नेशनल मोबिलिटी कार्ड आदि में मौज़ूद पैसों की निकासी या इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि इनका इस्तेमाल बैलेंस उपलब्ध होने तक किया जा सकेगा. 

 

 

 

Paytm Payment Bank

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