बैंक (Bank) अब बिना ग्राहकों की मंजूरी के क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जारी नहीं कर सकेंगे और क्रेडिट कार्ड की लिमिट या इससे जुड़ी दूसरी सुविधाएं भी जारी नहीं कर सकेंगे. अगर बैंक कोई भी ऐसा काम करते हैं तो उनपर तगड़ा जुर्माना भी लगेगा.
दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को ग्राहकों की मंजूरी के बिना क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जारी करने या मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने अथवा अन्य सुविधाएं शुरू करने पर रोक लगा दी है. बैंकों द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं करने पर उनको जुर्माने के रूप में बिल की राशि का दोगुना भुगतान करना होगा.
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RBI ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि, बिना ग्राहक की मंजूरी के कार्ड जारी करना या उसकी सीमा बढ़ाना अथवा अन्य सुविधाएं देना बिल्कुल मना है. यह गाइडलाइन एक जुलाई, 2022 से लागू होगी. RBI की गाइडलाइन के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक या एजेंट के तौर पर काम करनी वाली थर्ड पार्टियां ग्राहकों से बकाए की वसूली को लेकर डरा-धमका या परेशान भी नहीं कर सकेंगी.
क्या कहा RBI ने
RBI ने कहा कि अगर ग्राहकों की मंजूरी के बिना कार्ड जारी किया जाता है या मौजूदा कार्ड को एडवांस्ड बनाया जाता है, तो कार्ड जारी करने वालों को, लिए गए शुल्क को वापस करना होगा और जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना बिल राशि का दोगुना होगा. RBI गाइडलाइन के मुताबिक 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाले कमर्शियल बैंक स्वतंत्र रूप से क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं.
NBFC बिना मंजूरी के नहीं जारी सकती क्रेडिट कार्ड
RBI ने अपनी गाइडलाइन में यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि, NBFC बिना उसकी मंजूरी के क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती है. बैंक ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड सुविधा लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे. साथ ही जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया जाता है, वह RBI ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकता है. ओम्बड्समैन जुर्माने की राशि तय करेंगे.