RBI Tokenization News : क्रेडिट कार्ड(Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) का इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर (October) से कुछ नियम (Rule) बदलने वाले हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India)अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम(RBI Tokenization) लागू करने जा रहा है. RBI का कहना है कि इस नियम के लागू होने से कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा. इतना ही नहीं टोकनाइजेशन सिस्टम के लागू होने से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन अधिक सुरक्षित
हो जाएंगे.
1-सबसे पहले आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऐप को ओपन करें
2- सामान खरीदने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन सलेक्ट करें
3-चेक आउट करते समय पहले से सेव्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल भरें
4- इसके बाद आपको सिक्योर योर कार्डव पेज पर आरबीआई गाइडलाइंस' या 'टोकनाइज योर कार्ड पेज पर आरबीआई गाइडलाइंस' का ऑप्शन मिलेगा.
5- इस ऑप्शन को चुनने के बाद पके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी आएगा
6- ओटीपी सबमिट करें और ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करें
7- इसके बाद जेनरेट टोकन का ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट करें.
8- इसके बाद टोकन जेनरेट हो जाएगा और आपके कार्ड की जानकारियों के बजाय टोकन उक्त वेबसाइट/ऐप पर सेव हो जाएगा.
नए नियमों के लागू होने के बाद आप जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे. तो आपके कार्ड डिटेल्स इनक्रिप्टेड टोकन्स के रूप में स्टोर होंगे. इसका मतलब है कि अगर आप कार्ड टोकनाइजेशन नहीं करते हैं तो आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर पहले से सेव कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे. क्योंकि पेमेंट कंपनियों को 30 सितंबर 2022 के बाद लोगों के क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) का डेटा मिटाना होगा.
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पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड देना होगा, जिसे टोकन (Token) नाम दिया गया है. ये टोकन यूनिक होंगे और कई कार्ड के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा. यानि ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड का इस्तेमाल न कर यूनिक टोकन यूज करना होगा. साफ है कि नए नियमों के लागू हो जाने के बाद कार्ड से पेमेंट करना आसान हो जाएगा. RBI का दावा है कि नए नियम से ऑनलाइन फ्रॉड के खतरे कम होंगे. अब चूंकि कहीं भी आपके कार्ड का कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा और इसके लीक होने की गुंजाइश भी समाप्त हो जाएगी.
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