भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक (Sarvodaya Co-operative Bank ) के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है. सर्वोदय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ने के कारण आरबीआई ने बैंक पर कई प्रकार के अंकुश लगाए है. इसमें कई प्रकार की पाबंदी लगाई गई है जिसमें ग्राहक के लिए अपने खातों से निकासी (withdraw) की सीमा 15,000 रुपये रखी गई है. इसके तहत पात्र जमाकर्ता (Depositor) केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त कर सकेंगे.
सोमवार 15 अप्रैल, 2024 से सर्वोदय सहकारी बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के रूप में अंकुश को कारोबार की समाप्ति से लागू किया गया हैं. सर्वोदय सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना कोई लोन और एडवांस राशि नहीं दे सकेगा और न ही उनका नवीनीकरण (Renewal) कर सकेगा.
इसके साथ ही सर्वोदय सहकारी बैंक कोई निवेश नहीं कर पाएगा, कोई दायित्व नहीं ले सकता है, या कोई भुगतान भी नहीं कर सकता है, चाहे वह अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन के रूप में हो.
आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि “ विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों ( Savings and Current Account) या डिपॉज़िटर के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 15,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है.''
पिछले हफ्ते 8 अप्रैल को आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants Cooperative Bank) पर भी कार्रवाई की थी. बैंक के वित्तीय हालात को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया था.