अडानी-हिंडनबर्ग मामले में SEBI का जवाब, सुप्रीम कोर्ट से कहा- 2016 से अडानी ग्रुप की जांच के दावे गलत

Updated : May 15, 2023 16:52
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Editorji News Desk

Adani-Hindenburg: अडानी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर सोमवार यानी 15 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट में बताया कि साल 2016 से अडानी ग्रुप की जांच के तमाम दावे गलत हैं. अडानी समूह की कोई भी लिस्टेड कंपनी 2016 में सेबी की ओर से की गई जांच का हिस्सा नहीं है, जिसमें 51 भारतीय कंपनियां शामिल हैं. सेबी की तरफ से फाइल किए गए जवाब में कहा गया कि 11 विदेशी रेगुलेटर से पहले ही संपर्क किया जा चुका है, जिससे पता चल सके कि अडानी ग्रुप ने अपने पब्लिकली अवेलेबल शेयरों के संबंध में किसी मानदंड का उल्लंघन किया है या नहींं
 
बता दें कि इससे पहले 12 मई को इस केस की सुनवाई के दौरान SEBI ने कोर्ट से छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा था जिसमें वो अपनी जांच पूरी कर सके. हालांकि चीफ जस्टिस ने उस समय ये समय देने से इनकार कर दिया था. 

SEBI

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