Stock Market Rumours: शेयर बाजार नियामक सेबी ने अफवाहों से लड़ने के लिए नए गाइडलाइन जारी किए है. सेबी के सर्कुलर जारी करने के बाद कहा कि , 1 जून 2024 से ये रेग्यूलेशन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 100 कंपनियों पर लागू होगा और 150 दूसरी कंपनियों पर दिसंबर 2024 से लागू होगा.
सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी इकाईयां, सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, देश के तीन दिग्गज बिजनेस चैंबर्स एसोचैम (Assocham), फिक्की (FICCI) और सीआईआई (CII) को ये सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में मार्केट से जुड़े अफवाहों के वेरिफिकेशन को लेकर इंडियन स्टैंडर्ड्स जारी करते हुए हुए सेबी ने कहा कि, इज ऑफ डूंइंग बिजनेस के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम (ISF) है और तीनों बिजनेस चैंबर भी हैं स्टॉक एक्सचेंजों के अधीन पायलट बेसिस पर सेबी के साथ मिलकर शेयर बाजार से जुड़ी अफवाहों को वेरीफाई करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स को तैयार किया है. सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर नॉर्म्स के तहत इन अफवाहों को वेरीफाई करना होगा स्टॉक एक्सचेंजों समेत इन तीनों बिजनेस चैंबर्स को अपने वेबसाइट्स पर स्टैंडर्ड्स नोट्स को पब्लिश करना होगा.
सेबी के मुताबिक, सभी लिस्टेड एनटिटी को रेग्यूलेशन के अनुपालन के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मानना होगा. सेबी ने कहा कि कुल 250 कंपनियों पर ये रेग्यूलेशन लागू होगा जिसमें टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर अफवाहों से जुड़े वेरिफिकेशन का गाइडलाइंस 1 जून 2024 से और अगले 150 कंपनियों पर 1 दिसंबर 2024 से लागू होगा. स्टॉक एक्सचेंजों को कहा गया है कि इस सर्कुलर से जुड़े कंटेंट को सभी लिस्टेड कंपनियों के संज्ञान में लाएं.