SEBI MF KYC Norms : कुछ दिनों पहले सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर नया आदेश पारित किया था. बदलाव केवाईसी यानी (नो योर कस्टमर) से जुड़ा हुआ था . बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए नए सिरे से केवाईसी को अनिवार्य कर दिया. सेबी ने कहा था कि, जो निवेशक फ्रेश केवाईसी नहीं कराएंगे, उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा. इस निर्णय के कुछ दिन बाद अब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए KYC के नए मानदंडों के बारे में चिंता जताई है, CNBC TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, सेबी को हाल ही में भेजे गए एक लेटर में, एएमएफआई ने निवेशकों के सामने आने वाली कई चुनौतियों के कारण इस नियम में छूट की मांग की है.
एएमएफआई ने खत में बताया है कि सुधारित केवाईसी प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में नए निवेश सही तरह से नहीं हो रहे हैं और कई निवेशकों ने मौजूदा एसआईपी के बाउंस होने की शिकायत की है.
इसके अलावा, कुछ मामलों में, रेडेम्पशंस का पेमेंट भी तुरंत नहीं किया जा रहा है और आधार कार्ड के बिना अनिवासी भारतीयों ( NRI ) को नई एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ खाते खोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. आपको बता दें, नए केवाईसी मानदंड 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं.