सेबी ने करोड़ों निवेशकों के लिए एक अच्छा कदम उठाया है. सेबी ने केवाईसी के नियमों में हाल ही में कुछ बदलाव किए थे. नियमों के अनुसार सेबी ने केवाईसी प्रक्रिया को कंपलसरी बनाया था. लेकिन अब इस नियम को शिथिल कर दिया गया है. इससे एक करोड़ से ज्यादा निवेशकों को फायदा होने वाला है, जिनके म्यूचुअल अकाउंट केवाईसी प्रक्रिया के कारण होल्ड किए गए थे.
बाजार नियामक सेबी के द्वारा दी गई ढील के बाद अब केआरए यानी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियां ऑफिशियल डेटाबेस से पैन, नाम, पता, ईमेल, मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों को वेरिफाई कर सकती हैं. सेबी का कहना है कि अगर ये जानकारियां ऑर्डर में पाई जाती हैं तो उन्हें वैलिडेटेड रिकॉर्ड के रूप में कंसीडर किया जाएगा.
कुछ दिन पहले सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए केवाईसी के नियमों को सख्त कर दिया था. सेबी के द्वारा किए गए बदलाव में बहुत सारे निवेशकों को फिर से केवाईसी कराने की जरूरत पड़ गई थी. ये नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हुए थे और फ्रेश केवाईसी नहीं करने वाले निवेशकों के म्यूचुअल फंड अकाउंट को होल्ड कर दिया गया था. आपको बता दें, अधूरी केवाईसी के चलते करीब 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्ड किए गए थे.