Income Tax: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया कि आयकर कानून की धारा 153A (IT Act Section 153A) के तहत जिन मामलों में असेसमेंट पूरा हो चुका है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) दोबारा नहीं खोल सकता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि री-असेसमेंट ऑर्डर (Re-assessment Order) तभी जारी किए जा सकते हैं जब तलाशी या जब्ती अभियान के दौरान कोई ठोस सबूत मिले हों.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है. साथ ही कर अधिकारियों की ओर से जो मनमाने री-अससेमेंट किए जाते थे, उसमें भी कमी आएगी.