Income Tax: सुप्रीम कोर्ट ने करदाताओं को दी राहत, ठोस सबूत न होने पर नहीं होंगे मनमाने री-असेसमेंट

Updated : Apr 26, 2023 17:58
|
Editorji News Desk

Income Tax: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया कि आयकर कानून की धारा 153A (IT Act Section 153A) के तहत जिन मामलों में असेसमेंट पूरा हो चुका है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) दोबारा नहीं खोल सकता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि री-असेसमेंट ऑर्डर (Re-assessment Order) तभी जारी किए जा सकते हैं जब तलाशी या जब्ती अभियान के दौरान कोई ठोस सबूत मिले हों.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है. साथ ही कर अधिकारियों की ओर से जो मनमाने री-अससेमेंट किए जाते थे, उसमें भी कमी आएगी.

Income Tax Department

Recommended For You

editorji | बिज़नेस

Petrol Diesel Rates on July 05, 2024: पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें हुईं अपडेट, चेक करें

editorji | भारत

Mukesh Ambani और Sonia Gandhi में क्या हुई बातचीत? मुलाकात के पीछे थी ये बड़ी वजह

editorji | बिज़नेस

Share Market की उड़ान जारी, लगातार दूसरे दिन बना ये बड़ा रिकॉर्ड

editorji | बिज़नेस

'Koo' होगा बंद, कंपनी के को-फाउंडर्स ने दी जानकारी

editorji | बिज़नेस

India में गरीबी घटकर 8.5 प्रतिशत पर आईः NCAER Study