भारत की सबसे बड़ी अदालत,सुप्रीम कोर्ट ने LIC IPO पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन पॉलिसी धारकों द्वारा दायर 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के सरकार के फैसले के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट सहमत हो गई है. याचिकाकर्ताओं ने मनी बिल के जरिए से LIC IPO को लॉन्च करने के फैसले को पारित करने के सरकार के कदम को चुनौती दी थी.
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Spreme Court ने कहा कि वह LIC IPO पर रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि इसमें 73 लाख आवेदक सदस्यता ले चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि, यह जनता का पैसा है. जिसे अब LIC का बताया जा रहा है. अब LIC के पॉलिसी धारकों का पैसा शेयर धारकों को दिया जाएगा.